नई दिल्ली : मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगने के बाद अब आज से उत्तर प्रदेश में भी पॉलीथीन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई है. अगर अब उत्तर प्रदेश में कोई भी पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उसकी सजा सीधे जेल होगी. इस संबंध में पहले ही आदेश जारी कर दिए गए थे. जहां आज से उत्तर प्रदेश में अब पॉलीथीन पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लग चुका है. अब इसे बेचना या इस्तेमाल करना कानूनी अपराध माना जाएगा.
पॉलीथीन को बेचने या इस्तेमाल करने वालों को अब सीधे जेल होगी. प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, इस संबंध में आरोपी को एक वर्ष की सजा मिलेगी. इतना ही नहीं इसके लिए जुर्माने भी प्रावधान है. जहां आरोपी को 10 हजार रु से लेकर 1 लाख रु तक जुर्माना भरना होगा.
बता दे कि योगी सरकार द्वारा 50 माइक्रोन से पतले पॉलिथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. जबकि इससे पूर्व वर्ष 2000 में 20 माइक्रॉन से पतली पॉलीथीन पर ही प्रतिबंध था. व्यक्तिगत जुर्माना राशि 10 हजार रूपए है. वहीं दुकान या फैक्ट्री मालिकों पर 10 हजार रु से लेकर 1 लाख रु जुर्माने का प्रावधान हैं.
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