पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक राहत, हाई कोर्ट ने गिरफ़्तारी पर लगाई रोक

पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक राहत, हाई कोर्ट ने गिरफ़्तारी पर लगाई रोक
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज सोमवार (12 अगस्त) को पुलिस को पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया। यह मामला उनके खिलाफ फर्जी पहचान के आधार पर अतिरिक्त सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के लिए दर्ज किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 31 जुलाई को खेडकर की परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं या चयनों से वंचित कर दिया।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि खेडकर के खिलाफ मामला प्राथमिक रूप से आवेदन पत्र में दिए गए झूठे प्रतिनिधित्व के कारण प्रतीत होता है। "तो प्रतिनिधित्व उसके नाम में, उसके पिता के नाम में एक गलती है.. अब यह सब उसके फॉर्म में है... किसी और बात का सवाल ही कहां है कि आपको उसकी हिरासत की आवश्यकता है? क्या उसने यह अकेले किया है या दूसरों की मिलीभगत से? अगर साजिश का पता लगाने के लिए कोई तीसरा पक्ष शामिल है।"

अदालत ने साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हिरासत की आवश्यकता पर सवाल उठाया। जस्टिस प्रसाद ने दिल्ली पुलिस और यूपीएससी का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकील नरेश कौशिक से कहा कि, "सवाल यह है कि उसने दूसरों की मदद कहाँ से ली है? वह सिस्टम में नहीं है। सिस्टम से छेड़छाड़ करने के लिए उसे सिस्टम में होना चाहिए। अपराध अकेले किया गया है, लेकिन क्या यह जमानत न देने का कारण हो सकता है?" उच्च न्यायालय ने कहा कि खेडकर को जमानत देने से इनकार करने वाला ट्रायल कोर्ट का आदेश किए गए अपराध पर आधारित है। हाई कोर्ट ने कहा कि, "यह माना जाता है कि अपराध किया गया है, लेकिन ट्रायल कोर्ट के आदेश में इस बात पर शायद ही कोई चर्चा है कि उसने जो जमानत मांगी थी, उसे क्यों नहीं दिया गया।"

अदालत ने कहा कि अभी ऐसा नहीं लगता कि तत्काल हिरासत की आवश्यकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि, "ट्रायल कोर्ट अपराध से हैरान था, लेकिन यह नहीं समझ पाया कि जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, इस अदालत की राय है कि याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई की तारीख [21 अगस्त] तक गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है।" 

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