ज्ञानवापी में अभी नहीं रुकेगी पूजा ! इलाहाबाद HC से भी मुस्लिम पक्ष को झटका, ASI रिपोर्ट देख जिला कोर्ट ने दी थी अनुमति

ज्ञानवापी में अभी नहीं रुकेगी पूजा ! इलाहाबाद HC से भी मुस्लिम पक्ष को झटका, ASI रिपोर्ट देख जिला कोर्ट ने दी थी अनुमति
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लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज शुक्रवार (2 फ़रवरी) को 31 जनवरी के जिला अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें हिंदू पक्षों को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना और पूजा करने की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने आज मुस्लिम पक्ष (जिसने जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी थी) को 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने के लिए अपनी याचिका में संशोधन करने के लिए 6 फरवरी तक का समय दिया, जिसके परिणामस्वरूप 31 जनवरी का आदेश पारित किया गया था।

ऐसा होने पर मामले की अगली सुनवाई हो सकेगी।  इस बीच, कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार (उसके महाधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व) को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि ज्ञानवापी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनी रहे। अदालत इस मामले में वाराणसी अदालत के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने आज इस मामले की सुनवाई की। 

शुरुआत में, उन्होंने पाया कि मुस्लिम पक्षों ने 17 जनवरी को पारित पहले के आदेश को अभी तक चुनौती नहीं दी है, जिसके तहत एक जिला मजिस्ट्रेट को रिसीवर के रूप में नियुक्त किया गया था। इस रिसीवर को बाद में 31 जनवरी को मस्जिद के तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं के संचालन को सुविधाजनक बनाने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने मस्जिद समिति को संबोधित करते हुए कहा कि, "आपने जिला मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त करने के 17 जनवरी के आदेश का विरोध नहीं किया है। यह (31 जनवरी का आदेश) एक परिणामी आदेश है...अपनी अपील में संशोधन करें।" न्यायाधीश ने यह भी सवाल किया कि क्या 31 जनवरी का आदेश पारित करने से पहले वाराणसी अदालत ने मस्जिद समिति को सुना था। कोर्ट ने कहा कि जब तक जिला मजिस्ट्रेट को कोर्ट रिसीवर नियुक्त करने के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक मस्जिद समिति की चुनौती पर सुनवाई करना संभव नहीं होगा।

मस्जिद समिति की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कहा कि, "मामले में तात्कालिकता है। उन्होंने पहले ही व्यास तहखाना (दक्षिणी तहखाने) में पूजा शुरू कर दी है।" नकवी ने यह भी तर्क दिया कि जिला अदालत के 31 जनवरी के आदेश को जल्दबाजी में लागू करने से अराजकता पैदा हुई है। उन्होंने बताया कि पूजा की व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी को सात दिन का समय दिया गया था। नकवी ने कहा, "हालांकि, डीएम ने सात घंटे के भीतर प्रक्रिया शुरू कर दी...इससे आसपास के इलाके में अराजकता फैल गई।" नकवी ने कहा कि 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने के लिए मस्जिद समिति की दलीलों में भी संशोधन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कोर्ट से 31 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। इस सुझाव का हिंदू पक्ष ने विरोध किया, जिसका प्रतिनिधित्व वकील विष्णु जैन ने किया।

वकील जैन ने जोर देकर कहा कि मस्जिद समिति 17 जनवरी के आदेश को चुनौती दिए बिना 31 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दे सकती। उन्होंने तर्क दिया कि इसलिए समिति की अपील सुनवाई योग्य नहीं है। जैन ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि हिंदू पक्षों द्वारा अपने आवेदन में मांगी गई राहत (जिसके कारण 31 जनवरी का आदेश आया) और मुख्य मुकदमा (ज्ञानवापी परिसर के धार्मिक चरित्र के संबंध में) पूरी तरह से अलग थे। ज्ञानवापी परिसर पर मुख्य विवाद में हिंदू पक्ष का दावा शामिल है कि उक्त भूमि पर एक प्राचीन मंदिर का एक खंड 17 वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन के दौरान नष्ट कर दिया गया था।

दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद औरंगजेब के शासनकाल से पहले की है और समय के साथ इसमें कई बदलाव हुए हैं। संपत्ति (जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद है) के धार्मिक चरित्र पर चल रहे इस अदालती विवाद के बीच, वाराणसी की एक जिला अदालत ने 31 जनवरी को एक रिसीवर को निर्देश दिया कि वह हिंदू पक्षों को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना और पूजा करने की अनुमति दे। जिला अदालत के न्यायाधीश एके विश्वेश, जो आदेश पारित करने के एक दिन बाद सेवानिवृत्त हुए, ने कहा था कि पूजा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड द्वारा नामित पुजारी द्वारा आयोजित की जानी चाहिए। जिला अदालत ने निर्देश दिया कि इस उद्देश्य के लिए सात दिनों के भीतर बाड़ भी लगाई जा सकती है।

उक्त आदेश हिंदू वादी द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद की भूमि के व्यास 'तहखाना' (तहखाने) में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली याचिका के जवाब में पारित किया गया था। हिंदू पक्ष ने प्रस्तुत किया कि नवंबर 1993 तक सोमनाथ व्यास और उनके परिवार द्वारा तहखाने में पूजा गतिविधियां आयोजित की गईं, जब मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। मुस्लिम पक्ष ने इन दावों का खंडन किया और कहा कि मस्जिद की इमारत पर हमेशा उनका कब्ज़ा था। मस्जिद समिति ने सबसे पहले वाराणसी अदालत के 31 जनवरी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और मामले में शीघ्र सुनवाई की मांग की। हालाँकि, रजिस्ट्रार ने निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष को इसके बजाय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया।

संबंधित नोट पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी को एक हिंदू पक्ष द्वारा मस्जिद के परिसर के भीतर वुज़ुखाना क्षेत्र के एएसआई सर्वेक्षण की मांग करने वाली याचिका पर मस्जिद समिति से प्रतिक्रिया मांगी थी। विशेष रूप से, ASI ने पहले ही वुज़ुखाना को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का व्यापक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था। ASI ने हाल ही में वाराणसी जिला अदालत को एक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी सौंपी है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण से पहले साइट पर एक प्राचीन हिंदू मंदिर मौजूद था।

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