यौन शोषण केस में आसाराम को जोधपुर SC/ST कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा आज सुबह फैसला सुनाने वाले है. जोधपुर सेंट्रल जेल में ही कोर्ट तैयार किया गया जहां आसाराम बंद है. यौन शोषण केस में लगभग पिछले पांच साल से कैद आसाराम के भविष्य का फैसला इन धाराओं के तहत होना है .दलित एवं नाबालिग युवती से रेप के मामले में आसाराम पर एससी-एसटी ऐक्ट और पॉस्को ऐक्ट के तहत केस चल रहा है, यदि वह दोषी करार दिए जाते हैं तो आसाराम को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है. बलात्कार के लिए उम्रकैद की सजा हो सकती है.
जानें धाराओं को
-आसाराम पर धारा 342 बंधक बनाने के बाबद लगी है जिसमे एक साल की सजा का प्रावधान है.
-धारा 376, बलात्कार के लिए लगी है जिसमे उम्रकैद की सजा का नियम है.
-354-ए, महिला का शील भंग करने करने के लिए लगाई गई है. इसमें भी अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है.
- 506, चमकाने और धमकाने के लिए लगाई गई है.
-509/34 महिला की मर्यादा का अपमान करना जिसमे तीन साल की सजा का प्रावधान.
-पाक्सो एक्ट के तहत नाबालिग से दुराचार और इस मामले में 10 साल की सजा का नियम फ़िलहाल है.
मामला में अब तक
- 1660 दिन अब तक आसाराम जेल में बिता चुके हैं
- 1470 दिनों तक चला मामले का ट्रायल
- 12 बार अदालतों से उनकी जमानत याचिका को खारिज किया
- 30 से ज्यादा नामी वकीलों ने आसाराम के लिए पैरवी की जिनमे राम जेठमलानी, सलमान खुर्शीद, मुकुल रोहतगी, सोली सोराबजी और केटीएस तुलसी जैसे नाम शामिल.
आसुमल से आसाराम तक के कुकर्मो का फल आज
आसाराम के फैसले को लेकर राजस्थान पुलिस चौकस