कोई भी राज्य COVID-19 मरीजों के घरों के बाहर न लगाए पोस्टर: SC

कोई भी राज्य COVID-19 मरीजों के घरों के बाहर न लगाए पोस्टर: SC
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नई दिल्ली: कोविड-19 मरीजों के घर के बाहर लगने वाले पोस्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया है। जी दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में यह कहा है कि, 'कोई भी राज्य कोविड-19 मरीजों के घर के बाहर पोस्टर नहीं लगाया जाए।' जी दरअसल आज ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, 'राज्य की ओर से पोस्टर चिपकाए जाने और मरीज की पहचान को विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है।'

इसके अलावा कोर्ट का यह भी कहना है कि, 'COVID19 मरीजों के घरों के बाहर, राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उनकी पहचान को देखते हुए पोस्टर चिपकाए जाने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि एक सक्षम अधिकारी से कोई निर्देश न हो।' इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि, 'ऐसा करने से मरीजों के साथ भेदभाव हो रहा है।' वैसे आपको याद हो तो इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि, 'इस तरह पोस्टर लगाने से मरीज अछूत समझे जा रहे हैं। ऐसे मरीजों से अछूतों जैसा व्यवहार किया जा रहा है।'

वहीं पहली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर गौर करते हुए यह कहा था कि, 'उन लोगों की नीजिता का हनन है जहां पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर लगाए जाने से मरीजों और उनके घर वालों को पड़ोसियों से दिक्कत हो रही है।' वहीं इस दौरान सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ किया कि, 'केंद्र सरकार ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है। पोस्टर लगाए जाने का फैसला राज्य सरकारों का है और उनका मकसद ये है कि मरीज के पड़ोसी या कोई और वहां उस घर में या आसपास जाने से बचे। इस तरह कोरोना से बचा जा सकता है।' वहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, 'ज़मीनी हकीकत कुछ और है, पोस्टर लगाए जाने से लोग मरीजों को अछूत समझने लगे हैं।'

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