खरगोन: मध्य प्रदेश में पत्थरबाजों से वसूली कानून का नोटिफिकेशन जारी हो गया है. इस कानून में बोला गया है कि दंगाई की मौत के पश्चात् भी उसकी संपत्ति से वसूली कर हानि की भरपाई की जाएगी. इस सिलसिले में मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली एक्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
कानून के अनुसार, सार्वजनिक तथा निजी संपत्तियों को हानि पहुंचाने वाले दंगाई की यदि मौत भी हो जाती है तो भी मुआवजे का दावा समाप्त नहीं होगा तथा उसकी संपत्ति से वसूली कर नुकसान की भरपाई की जाएगी. गजट में प्रकाशित होने के साथ ही यह एक्ट पूरे एमपी में लागू हो गया है. दंगे या अन्य किसी प्रकार से हुए नुकसान का मूल्यांकन ट्रिब्यूनल करेगा. तत्पश्चात, ट्रिब्यूनल नुकसान करने वाले से उसकी वसूली करेगा. यहां सुनवाई के चलते अगर किसी नुकसान करने वाले की मौत हो जाती है तो भी मामला समाप्त नहीं होगा, बल्कि उसकी संपत्ति को बेचकर नुकसान की भरपाई की जाएगी.
वही अधिनियम में किये गये प्रावधान मुताबिक, दावा अधिकरण का फैसला लिखित आदेश होगा. इसे खुली अदालत में सुनाया जायेगा. हर निर्णय/आदेश की मूल प्रति जिला मजिस्ट्रेट के न्यायिक अभिलेख कक्ष में प्रस्तुत की जायेगी. दावा आयुक्त हर पक्ष को आदेश की एक प्रति निशुल्क प्रदान करेगा. अधिनियम में अधिकरण के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट के समक्ष 90 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत करने का भी प्रावधान किया गया है.
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