नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अघोषित बिजली कटौती करने पर ग्रहकों को मुआवजा देने वाली एक योजना को मंजूरी दे दी है. दिल्ली सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि इस योजना की रूपरेखा तैयार कर उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेज दी गई है और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद से यह योजना लागू होगी.
दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत बिना किसी घोषणा पर बिजली कटौती के पहले घंटे के लिए विद्युत वितरण कंपनियों को जुर्माना भरने से छूट मिलेगी, लेकिन इसके अगले घंटे के लिए उन्हें 50 रुपये का जुर्माना देना होगा और इसके बाद हर घंटे के लिए 100 रुपये का जुर्माना देना होगा, योजना के मुताबिक ग्राहकों को दिया जाना वाला मुआवजा उनके बिजली के मासिक बिल में जोड़ा जाएगा. इसके अलावा अगर विद्युत वितरण कंपनियां मुआवजा नहीं देती हैं तो ग्राहक दिल्ली विद्युत नियामक प्राधिकरण ( डीईआरसी ) में शिकायत भी कर सकते हैं.
योजना के बारे में दिल्ली सरकार ने बताया कि विद्युत वितरण कंपनियों को पहले घंटे के लिए जुर्माने में छूट दिन में एक बार दी जाएगी. सरकार को उम्मीद है कि उपराज्यपाल नीति को मंजूरी दे देंगे. आपको बता दें कि साल 2016 में केजरीवाल ने तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग पर अनिर्धारित बिजली कटौती के लिए ग्राहकों को मुआवजा देने से जुड़े उनकी सरकार का आदेश रद्द करने का आरोप लगाया था.
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