प्रभात गुप्ता हत्याकांड: 23 साल पुराने मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी बरी, यूपी सरकार की याचिका ख़ारिज

प्रभात गुप्ता हत्याकांड: 23 साल पुराने मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी बरी, यूपी सरकार की याचिका ख़ारिज
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 नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी सहित 4 आरोपियों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में बरी कर दिया है. उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार की याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को यथावत रखा है, जिसमें टेनी को बरी किया गया था. अजय मिश्रा के साथ ही कोर्ट ने इस मामले में सह आरोपी सुभाष मामा, शशि भूषण पिंकी और राकेश डालू को भी बरी कर दिया है.

बता दें कि, यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में वर्ष 2000 में प्रभात गुप्ता को गोली मार दी गई थी. इस हत्या का इल्जाम प्रभात के पिता ने अजय मिश्रा उर्फ टेनी पर लगाया था. हालांकि लोअर कोर्ट ने वर्ष 2004 में सबूतों की कमी के कारण टेनी को बरी कर दिया था. इस फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय का रुख किया और अब अदालत ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए टेनी को आरोपमुक्त कर दिया है.

23 वर्ष पुराने इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला ने फैसला सुनाया और राज्य सरकार की याचिका ठुकरा दी. छात्र नेता प्रभात गुप्ता की टिकोनिया इलाके में उसी के घर के पास क़त्ल कर दिया गया था. इसका आरोपी टेनी को बनाया गया था. टेनी पर इल्जाम था कि पंचायत चुनावों को लेकर टेनी की प्रभात गुप्ता से कहासुनी हो गई थी और इसी के कारण 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने छात्र नेता प्रभात गुप्ता का क़त्ल कर दिया था.

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