नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन पेंशन योजना का पंजीकरण चल रहा है. इस योजना से पहले नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना लोगों के लिए थी. अटल पेंशन और श्रम-योगी मानधन योजना में निर्धारित पेंशन का प्रावधान है जिसमें सरकार की ओर से गारंटी मिलती है. श्रम-योगी मानधन योजना अंसगठित क्षेत्र के लिए है.
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना अंसगठित क्षेत्र से सम्बंधित कोई भी कामगर जिसकी आयु 40 वर्ष से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ न ले रहा हो, वह इसका लाभ ले सकता है. असंगठित क्षेत्र से संबंधित कामगर, घरों में काम करने वाले नौकर, ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने का काम करने वाले कामगर इसका लाभ उठा सकते हैं. सरकार इस योजना में शामिल लोगों को 3 हजार रु मासिक पेंशन देगी. सरकार और पेंशन लेने वाले एक समान अमाउंट पेंशन के लिए देंगे.
आवेदन करने वाले शख्स के पास सेविंग बैंक खाता और आधार कार्ड होना जरूरी है. व्यक्ति की आयु 18 साल से कम और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर कोई 18 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करता है तो उसे हर महीने 55 रु जमा करना होंगे. वहीं जो शख्स 40 साल की आयु से इस स्कीम को शुरू करेगा उसे हर माह 200 रुपए जमा करना होंगे. 60 वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना आरंभ हो जाएगी.
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