प्रद्युम्न हत्याकांड : हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

प्रद्युम्न हत्याकांड : हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
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हरियाणा। प्रद्युम्न हत्याकांड के बाद रेयान समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेयान पिंटो, उनके पिता व संस्थापक अध्यक्ष आगस्टिन पिंटो व उनकी माॅं व समूह की प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो पर न्यायालयीन कार्रवाई की गई थी। अब इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पिंटो परिवार को राहत देने से इन्कार कर दिया है। न्यायाधीश एबी चौधरी ने स्वयं को प्रद्युम्न मर्डर केस से अलग कर लिया था।

न्यायालय द्वारा हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है, सरकार से कहा गया है कि वह अपना जवाब प्रस्तुत करे। न्यायालय का कहना है कि, वह सभी पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला देगा। न्यायालय किसी पक्ष को बिना सुने कोई निर्णय नहीं दे सकता है। दूसरी ओर प्रद्युम्न के परिवार के वकील ने सोमवार को सुनवाई होने की बात कही है। मुंबई उच्च न्यायालय ने छात्र प्रद्युम्न की हत्या के संबंध में तीनों की अग्रिम जमानत याचिकाएं 14 सितंबर को खारिज कर दी थीं।

सात साल के प्रद्युम्न की हत्या के मामले में स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया गया था। इसके बाद मुंबई में रहने वाले पिंटो परिवार ने गिरफ्तारी की आशंका के कारण मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। पिंटो परिवार ने 16 सितंबर को उच्च न्यायालय को हाईकोर्ट रजिस्ट्री में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

जिस पर कुछ आपत्तियाॅं ली गई थीं। इन आपत्तियों को हटाने के बाद याचिका को फिर से दायर किया गया था। गौरतलब है कि, प्रद्युम्न की हत्या रेयान स्कूल के टाॅयलेट में बस कंडक्टर द्वारा की गई थी। आरोपी बस कंडक्टर अशोक कुमार ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। अब इस मामले में न्यायालयीन प्रकरण चल रहा है।

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