प्रद्युम्न हत्याकांड के आरोपी छात्र की ज़मानत अर्जी खारिज
प्रद्युम्न हत्याकांड के आरोपी छात्र की ज़मानत अर्जी खारिज
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जैसा कि पहले ही लग रहा था कि प्रद्युम्न हत्याकांड के आरोपी छात्र को किशोर न्याय बोर्ड ज़मानत नहीं देगा. आखिर वही हुआ. रेयान इंटरनेशनल स्कूल के 7 साल के प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के आरोपी छात्र की ज़मानत अर्जी किशोर न्याय बोर्ड ने ख़ारिज कर दी.हालाँकि बोर्ड ने एक किशोर या वयस्क के तौर पर मामला चलाने के बारे में फैसला 20 दिसंबर तक सुरक्षित रख लिया.

उल्लेखनीय है कि बोर्ड ने सुनवाई से पहले इस मामले में विशेषज्ञों की समिति का गठन किया था, समिति ने अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सौंपी.जिसे कल जिसे शुक्रवार को अदालत के सामने खोला गया.इस पर प्रद्युम्न के पिता के वकील सुशील टेकरीवाल ने रिपोर्ट देखकर दलील दी कि आरोपी एक असामान्य बच्चा है जिसका व्यक्तित्व अति आक्रामक है.इसलिए आरोपी के खिलाफ एक वयस्क के तौर पर कार्रवाई होना चाहिए.जबकि सीबीआई नेकहा कि जांच अभी चल रही है और वे अभी भी आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं.

बता दें कि 8 सितंबर को हुए प्रद्युम्न हत्याकांड में सीबीआई ने इसी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र को हिरासत में लिया था.जिसे बाद में बोर्ड के सामने पेश करने के बाद बाल सुधार गृह फरीदाबाद भेज दिया था. कल शुक्रवार को इस मामले की किशोर न्यायालय में सुनवाई हुई. जिसमे बहस के बाद बोर्ड ने ज़मानत की अर्जी को ख़ारिज करते हुए यह मामला नाबालिग या बालिग के तौर पर चलाने सम्बन्धी फैसला 20 दिसंबर तक सुरक्षित रख लिया. बोर्ड के फैसले के बाद ही तय होगा कि आरोपी पर कैसा मुकदमा चलेगा.

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