लखनऊ: उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से बाहुबली MLA रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नज़र आ रही हैं. उनके करीबी MLC अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी के फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के केस में डीजे कोर्ट ने उनकी जमानत निरस्त करते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. अदालत ने जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने को कहा है.
MLC अक्षय प्रताप ने 1997 में नगर कोतवाली सिविल लाइन के एड्रेस पर एक शस्त्र लाइसेंस लिया था, जिसमें तत्कालीन नगर कोतवाल डीपी शुक्ल ने पते को फर्जी करार देते हुए केस दर्ज किया था, उसके बाद आरोपपत्र दायर किया था. 15 मार्च 2022 को MP/MLA कोर्ट ने अक्षय प्रताप को फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस के मामले में दोषी करार दिया था. कोर्ट ने 22 मार्च को सजा सुनाने के लिए फैसला सुरक्षित रखा था. 23 मार्च में सुनवाई के बाद अंतिम फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपित को 7 साल की जेल और 10 हजार के जुर्माना की सजा दी थी और उन्हें जिला कारागार जाना पड़ा था.
MP/MLA कोर्ट के फैसले को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चुनौती दी. जिला जज ने सजा पर स्टे लगाते हुए आरोपित को फ़ौरन रिहा करने का आदेश दे दिया था. जिसके बाद 24 मार्च को ही अक्षय जेल से बाहर आ गए थे. इस मामले में अक्षय को 20 अप्रैल को जिला जज कोर्ट में हाजिर होना था, मगर उनके वकील ने अदालत में हाजिरी माफीनामा पेश किया और 22 अप्रलै को भी वो अदालत में नहीं पहुंचे. इस बार वकील के माफीनामे को अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दे दिया.
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