लखनऊ: यूपी सरकार ने निजी विद्यालयों को फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी है. हालांकि, सरकार की तरफ से जारी आदेश में बताया गया है कि सालाना फीस में 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि न की जाए. ध्यान हो कि इससे पहले कोरोना के चलते फीस बढ़ाने पर पाबंदी लगा दी गई थी.
वही अब प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए पत्र में बताया गया है कि कोरोना की वजह से उत्पन्न हुई दिक्कतों तथा समस्याओं की वजह से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था, जिसमें विद्यार्थियों के अभिभावकों को रोजगार में समस्या आने लगी थी तथा विद्यालयों में फीस जमा करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था.
वही इसी के चलते जनहित में पहली बार शैक्षणिक संस्थानों में फीस न बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए थे. मगर अब कोरोना संक्रमण के मामलों में अब कमी आ रही है तथा स्थिति सामान्य हो रही हैं, इसलिए फीस में बढ़ोतरी की जा सकती है. हालांकि, शासन की ओर से जारी किए गए पत्र में बताया गया कि सालाना शुल्क में 5 प्रतिशत से ज्यादा फीस की बढ़ोतरी न की जाए. वहीं, स्कूल फीस के सिलसिले में यदि कोई विद्यार्थी, अभिभावक, अध्यापक या एसोसिएशन संतुष्ट नहीं है, तो वह अधिनियम 2018 की धारा 8 के तहत जिला शुल्क नियामक समिति के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक तथा मंडल में मंडलीय संयुक्त निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि आदेशों के मुताबिक ही फीस में बढ़ोतरी की. आदेशों से इतर कर शुल्क बढ़ोतरी न की जाए.
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