नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने दिल्ली में अतिरिक्त फीस वसूलने वाले 472 निजी स्कूलों को चेतावनी देते हुए इस अतिरिक्त राशि को 15 दिनों के अंदर लौटाने के निर्देश दिए हैं .शिक्षा निदेशालय ने पिछले साल अक्तूबर में स्कूलों को यह निर्देश दिया था.लेकिन अभी तक सिर्फ 43 स्कूलों ने आदेश का पालन किया है. न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 472 स्कूलों की पहचान अभिभावकों से अधिक राशि वसूलने वाले स्कूलों के रूप में की थी.
इस समिति का गठन दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पिछले साल किया गया था और इसने स्कूलों के प्राचार्यों की ओर से लागू की जाने वाली 9 अंतरिम रिपोर्ट सौंपी हैं. निर्देश के मुताबिक स्कूलों ने छठे वेतन आयोग को लागू करने के लिए अत्यधिक फीस ली लेकिन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक अपने कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि नहीं की.
समिति ने निर्देश का पालन नहीं करने वाली श्रेणी में 53 और स्कूलों की पहचान की थी. समिति द्वारा अब तक 1,066 स्कूलों के बारे में सिफारिशें सौंपी गई है.