दिल्ली : दिल्ली सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत का एलान करते हुए आदेश दिया है कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती मरीज को हॉस्पिटल के फार्मिस्ट से दवा खरीदने हेतु बाध्य होने की जरुरत है. सरकार की और से हेल्थ मिनिस्टर सतेंद्र जैन ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी पर रोक लगाते हुए बड़ा ऐलान किया है. अब पेसेंट को हॉस्पिटल के फार्मिस्ट से दवा खरीदे जरूरी नही है, उसे इस हेतु बाध्य नही किया जा सकता.
साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से जारी NLEL लिस्ट जारी की गई है जिसके हिसाब से ही डॉक्टर्स को भी मरीज को दवा लिखनी पड़ेगी जो मरीज को आसानी से बाजार में मिल जाये. सरकारी फरमान में ये भी कहा गया है कि हॉस्पिटल को इलाज से जुड़े पैकेज का पुरा ब्यौरा भी मरीज के परिजनों को स्पस्ट समझाना होगा. साथ ही दोबारा ओप्रशन कि स्थिति में भी मरीज पर दुगुना चार्ज नहीं लगाए जाने कि बात भी कही गई है.
आपातकालीन स्थिति में मरीज का इलाज प्राथमिकता से किये जाने और आदेश की अवहेलना करने पर अस्पताल का लाइसेंस रद्द किये जाने तक की बात सरकार कि ओर से कही गई है. देश भर के प्रायवेट अस्पतालों में दवाओं के दाम और उन्ही दवाओं को लिखा जाना जो अस्पताल में उपलब्ध है को लेकर गौरख धंधा जोरो पर है. इस बीच दिल्ली सरकार का ये कदम सराहनीय फैसला है और जनता के लिए सुकून भरा है.
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