पासपोर्ट में जन्मतिथि बदलने के नियम हुए सरल

पासपोर्ट में जन्मतिथि बदलने के नियम हुए सरल
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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों को संशोधित कर दिए जाने से पासपोर्ट पर जन्मतिथि बदलने या उसमें सुधार करने की प्रक्रिया अब आसान हो जाएगी.यही नहीं शादी और जन्म प्रमाणपत्र में डिजिटल हस्ताक्षर भी अब मान्य होंगे.सरकार ने पासपोर्ट जारी करने से जुड़े नियम-कायदे को सरल कर दिया है. इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी.बता दें कि संशोधन से पहले पासपोर्ट जारी होने के पांच साल तक ही जन्मतिथि में सुधार किया जा सकता था.

 संशोधित नियमों के अनुसार पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी (पीआईए) ठोस दस्तावेज के आधार पर आवेदक की अर्जी पर विचार कर निर्धारित अवधि बीतने के बावजूद पासपोर्ट पर अंकित जन्मतिथि को बदलने या उसमें सुधार करने में सक्षम होंगे.विदेश विभाग ने इस बाबत पीआइए को जरुरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

इस बारे में मुख्य पासपोर्ट अधिकारी अरुण चटर्जी ने बताया कि दस्तावेज की सत्यता की जांच-परख के बाद संबंधित अधिकारी नया पासपोर्ट जारी कर सकेंगे.यहां इस बात का उल्लेख करना प्रासंगिक है कि ताजा निदेशों के अनुसार आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और अपराध में संलिप्त नहीं होने को लेकर हलफनामा दाखिल कर दिया जाए तो पासपोर्ट जल्द बन जाता है.

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