इंदौर/ब्यूरो: इंदौर नगर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये विभिन्न राजनैतिक दल, धार्मिक संगठनों, अन्य संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के सार्वजनिक स्थलों पर रैलियां, सभाएं, धरना प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 15 सितम्बर 2022 तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में इन्दौर नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में किसी सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, रैली एवं सभाएं आदि पर प्रतिबंध रहेगा। इंदौर नगरीय सीमा में कोई भी धार्मिक संस्था/राजनैतिक संगठन/अन्य समूह जैसे वेतन भोगी, शासकीय कर्मचारी आदि संगठन जब तक किसी आयोजन की विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उस आयोजन को करना प्रतिबंधित किया गया है।
जारी आदेशानुसार सभी प्रकार के जुलूस, धरना प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन, विवाह आयोजन, जन्म दिवस आयोजन आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रखरखाव किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे जनसमूह जो एकत्रित होकर सार्वजनिक स्थानों पर यातायात बाधित कर आवागमन प्रभावित कर कानून व्यवस्था एवं लोक शांति भंग करते हैं प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे जन सामान्य को खतरा महसूस हो एवं आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री का संधारण प्रतिबंधित किया गया है।