पैगम्बर विवाद: भाजपा के निष्काषित नेता नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

पैगम्बर विवाद: भाजपा के निष्काषित नेता नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत
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नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने पैगम्बर मुहम्मद पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में भाजपा से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ पूरे देश में दर्ज सभी FIR को शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा जांच पूरी होने तक नवीन कुमार जिंदल को अंतरिम संरक्षण भी प्रदान किया है।

शीर्ष अदालत ने जिंदल को उनकी कथित टिप्पणी पर दर्ज FIR को निरस्त करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी और कहा कि भविष्य की सभी FIR भी जांच के लिए दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर की जाएंगी। बेंच ने कहा कि सभी FIR दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट को हस्तांतरित की जाएंगी। आठ हफ़्तों तक आरोपी के खिलाफ कोई प्रारंभिक कार्रवाई या आगे की FIR दर्ज नहीं की जाएगी, ताकि वह दिल्ली HC के सामने अपना उचित उपाय कर सके।

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज FIR/शिकायतों के बारे में इसी तरह की राहत दी थी। अदालत ने कहा था कि FIR की जांच दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) द्वारा की जाएगी।

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