इंदौर: केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन में ड्राइवरों के खिलाफ लाए गए नए कानून का सभी दूर विरोध हो रहा है। इंदौर में भी रविवार को ट्रांसपोर्ट कारोबारियों एवं ड्राइवरों ने मांगलिया स्थित आइल डिपो पर प्रदर्शन किया। इस के चलते गाड़ियां फोड़ने पर पुलिस एवं प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई हुई। शिप्रा थाना पुलिस ने हाथापाई के मामले में कुछ लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया है। ट्रक संचालक और ड्राइवर केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन की धारा में संशोधन करने का विरोध कर रहे थे।
सरकार ने धारा 304ए को गैर जमानती कर दो वर्ष की जगह 10 वर्ष की सजा कर दी है। ड्राइवरों ने कहा कि एक्ट में संशोधन होने से चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्हें नौकरी छोड़ना पड़ेगी। नए वर्ष से लागू होने वाले प्रविधान को लेकर ट्रांसपोर्ट उद्योग से जुड़े लोग परेशान हैं। ट्रांसपोर्टरों की समस्या यह है कि इस कानून की वजह से ड्राइवर काम छोड़ रहे हैं। पहले से ही ड्राइवरों की कमी से जुझ रहे उद्योग पर नए कानून के बाद ड्राइवर का संकट आने वाला है।
क्या है नया कानून?
हिट एंड रन (Hit And Run Law) कानून के अनुसार, दोषी ड्राइवर पर 7 साल की सजा और 10 लाख तक जुर्माने के प्रावधान किया गया है। इसे लेकर ड्राइवर नाराज हैं, ट्रांसपोर्टर भी इस हड़ताल में ड्राइवरों के समर्थन में उतर आए हैं। खबर के अनुसार, यदि हड़ताल अगर दो दिन और चली तो पेट्रोल पंप ड्राई होने लगेंगे।
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