13 फ़रवरी से शंभु बॉर्डर घेरकर बैठे हैं प्रदर्शनकारी किसान ! अब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा सरकार को दिया ये आदेश

13 फ़रवरी से शंभु बॉर्डर घेरकर बैठे हैं प्रदर्शनकारी किसान ! अब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा सरकार को दिया ये आदेश
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार (2 अगस्त) को हरियाणा और पंजाब राज्यों से तटस्थ व्यक्तियों के नाम सुझाने को कहा, जिन्हें अंबाला के पास शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत करने के लिए एक समिति में शामिल किया जा सकता है। बता दें कि, प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से यहाँ डेरा डाले हुए हैं और इस कारण लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।  

रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने किसानों में विश्वास जगाने की आवश्यकता पर बल दिया और इसलिए दोनों राज्यों को समिति के लिए समान नाम रखने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, "हम बातचीत के मामले में एक बहुत ही सहज शुरुआत चाहते हैं। देश में बहुत अच्छे, बहुत अनुभवी व्यावहारिक व्यक्तित्व हैं, जिनके पास अनुभव है और वे समस्या के बारे में सब कुछ जानते हैं। कृपया किसी तटस्थ व्यक्तित्व के बारे में सोचें। इससे किसानों में और अधिक आत्मविश्वास पैदा होगा।" 

सर्वोच्च न्यायालय ने अब मामले की सुनवाई 12 अगस्त के लिए निर्धारित कर दी है, तथा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह से समिति के लिए समान नाम सुझाने को कहा है।  उसने सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने के अपने पहले के आदेश को भी जारी रखा। सर्वोच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें न्यायालय ने सात दिनों के भीतर राजमार्ग खोलने और बैरिकेडिंग हटाने का निर्देश दिया था।

पिछली सुनवाई पर शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह कुछ स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव कर रही है और दोनों राज्यों से समान नाम सुझाने को कहा था। पीठ ने यह भी कहा था कि अब एक वर्ष से अधिक समय हो गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध नहीं रह सकता। फरवरी में, जब किसान संगठनों ने घोषणा की थी कि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करेंगे, तब हरियाणा सरकार ने अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे।

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