'पीने की लिमिट तय करें...', पुणे कोर्ट ने दिए बार और पब मालिकों को निर्देश

'पीने की लिमिट तय करें...', पुणे कोर्ट ने दिए बार और पब मालिकों को निर्देश
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पुणे: महाराष्ट्र के पुणे की पोर्श कार दुर्घटना ख़बरों में छाई हुई है। लग्जरी कार से 2 इंजीनियर्स को रौंदने वाले नाबालिग लड़के की रिहाई सुर्ख़ियों में है। इस मामले में पुणे की एक स्थानीय अदालत ने सुनवाई करते हुए बार तथा पब ऑपरेटर्स को निर्देश भी दिए हैं। अदालत ने पब और बार ऑपरेटर्स से कहा है कि वे अपने ग्राहकों के लिए शराब परोसने की लिमिट निर्धारित करें क्योंकि लोगों को शराब पीने के पश्चात् अपने वाहन चलाकर घर भी लौटना होता है। इस मामले में अदालत ने 3 अपराधियों को 24 मई तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इस मामले में अपराधी नाबालिग के पिता एवं अलग-अलग रेस्तरां के दो मैनेजर्स को रिमांड पर भेजा गया है। 

वही इससे पहले अपराधियों की पुलिस रिमांड की मांग करते हुए प्रॉसिक्यूटर्स ने अदालत से अपराधियों की 7 दिनों की हिरासत मांगी थी। प्रॉसिक्यूटर्स ने अदालत को बताया कि बार के मालिकों या मैनेजर्स ने अपराधी नाबालिग और उसके दोस्तों की आयु को दरकिनार कर उन्हें शराब परोसी। जज ने इस दुर्घटना में दो युवाओं की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए अपराधियों को सात दिन की रिमांड पर भेज दिया। इस मामले में प्रॉसिक्यूटर्स एवं बचाव पक्ष के तर्क सुनने के बाद एडिशनल सत्र न्यायालय के जज एसपी पोन्कशे ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने बहुत शराब पी रखी है तथा वो नशे में है तो पब या बार में ही उसके रुकने का इंतजाम किया जाए। ऐसे में सड़क पर चलने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? जो लोग पब में आए हैं वे पैदल चलकर घर नहीं जाएंगे। वे अपने वाहनों से घर जाएंगे। कहीं न कहीं तो परिवर्तन करना होगा। 

जज ने बार और पब ऑपरेटर्स से लोगों को शराब परोसने की लिमिट निर्धारित करने को कहा। आपको तय करना होगा कि कितनी शराब परोसनी है? बता दे कि हिट एंड रन की ये घटना 19 मई की है। पुणे के कल्याणी नगर क्षेत्र में रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 वर्षीय बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से मोटरसाइकिल सवार दो इंजीनियरों को रौंद दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई। इस घटना के 14 घंटे पश्चात् आरोपी नाबालिग को अदालत से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी।

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