नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान को लेकर कुमार विश्वास को पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें कि विश्वास के खिलाफ पंजाब के रोपड़ में केस दर्ज हुआ था। उनपर आरोप है कि उन्होंने केजरीवाल के खालिस्तान से संबंध के गलत इल्जाम लगाए थे।
कुमार विश्वास ने याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज केस कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग और सियासत से प्रेरित है। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है, उससे साफ है कि वह ऐसी प्रक्रिया अपनाकर याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता को कम करने का प्रयास कर रही है, जिसका कानून से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब में रूपनगर के सदर थाने में 12 अप्रैल को विश्वास के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था। विश्वास ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन करने का इल्जाम लगाया था। पंजाब पुलिस 20 अप्रैल को गाजियाबाद स्थित विश्वास के आवास पहुंची थी और उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था।
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जब वह लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए AAP समर्थकों के साथ गांवों का दौरा कर रहे थे, तो कुछ अज्ञात नकाबपोशों ने उन्हें रोका और उन्हें खालिस्तानी कहा। शिकायतकर्ता ने कहा था कि, 'इस प्रकार की घटनाएं नियमित रूप से हो रही हैं। यह सब तब शुरू हुआ, जब कुमार विश्वास ने अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ समाचार चैनलों/सोशल मीडिया मंचों पर अलगाववादी तत्वों से AAP के जुड़ाव का आरोप लगाते हुए भड़काऊ बयान दिया।'
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