सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: हाई कोर्ट ने ठुकराई पंजाब सरकार की यह मांग, प्रधान सचिव ने लिखा था पत्र

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: हाई कोर्ट ने ठुकराई पंजाब सरकार की यह मांग, प्रधान सचिव ने लिखा था पत्र
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चंडीगढ़: कांग्रेस नेता और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच उच्च न्यायालय के मौजूदा जज से कराने की पंजाब सरकार की मांग अस्वीकार कर दी गई है। सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को एक पत्र लिखा गया है। बताया जा रहा है कि पत्र में हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह जांच के लिए अपने एक जज को नहीं दे सकता।

उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के 38 पद खाली हैं, जबकि वहां लगभग 4.50 लाख केस पेंडिंग हैं। इस पर राज्य सरकार की तरफ से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। गौरतलब है कि पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को अज्ञात हमलावरों ने मूसेवाला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की मांग के बाद पंजाब सरकार ने सोमवार को हाई कोर्ट के मौजूदा जज के नेतृत्व में न्यायिक आयोग के गठन का ऐलान कर दिया था। पंजाब के प्रधान सचिव (गृह) अनुराग वर्मा ने 30 मई को हाई कोर्ट के महा पंजीयक को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा था।

पत्र में कहा गया कि सरकार इस गंभीर घटना को लेकर काफी चिंतित है और इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों को इंसाफ के कठघरे में लाने के लिए हत्या के कारणों की जड़ तक जाना चाहती है। अनुराग वर्मा ने कहा था कि 'मुझे इस संबंध में एक मौजूदा न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच कराने के लिए कहा गया है। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री के आग्रह को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है।' हालाँकि, हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार की यह मांग अस्वीकार कर दी। 

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