मुंबई : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) द्वारा लगाए गए मानहानि के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा जारी रहेगा. भिवंडी की अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी मानते हुए आरोप तय कर दिए हैं.जबकि राहुल ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताया है .
बता दें कि राहुल गाँधी आज मंगलवार को सुबह सीधे भिवंडी की स्थानीय कोर्ट में हाजिर हुए .उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण और अशोक गहलोत भी थे. कोर्ट में जज ने राहुल से कहा कि आपके बयान से आरएसएस की साख को नुकसान पहुंचा है, जबकि राहुल ने खुद को निर्दोष बताया. बाद में कोर्ट ने भादंसं की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय कर दिए . अब राहुल पर मानहानि का मुकदमा चलेगा.
गौरतलब है कि 7 जुलाई 2014 को भिवंडी की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी. राहुल के इस बयान के खिलाफ आरएसएस की भिवंडी शाखा के सचिव राजेश कुंटे ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. याचिकाकर्ता का कहना था कि इस बयान से आरएसएस की छवि धूमिल हुई है. अदालत में पेशी के समय राहुल गांधी के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे.
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