RSS मानहानि केस: राहुल गाँधी बोले- मैं बेकसूर हूँ, मिली अग्रिम जमानत

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मुंबई: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके राहुल गांधी गुरुवार को आरएसएस मानहानि मामले में मुंबई की शिवड़ी कोर्ट में हाजिर हुए. अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल ने कहा कि मैं इस मामले में दोषी नहीं हूं, मैं बेकसूर हूं. अदालत ने उन्‍हें 15 हजार रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी. राहुल गांधी का मुचलका कांग्रेस नेता एकनाथ गायकवाड़ ने भरा.

राहुल गांधी के अलावा मामले के संबंध में पेशी के लिए माकपा नेता सीताराम येचुरी भी अदालत पहुंचे थे. पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड में आपत्तिजनक बयानबाजी में फंसे राहुल गांधी की अदालत में पेशी थी. राहुल गांधी ने गौरी लंकेश हत्याकांड में आपत्तिजनक बयान देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को लेकर विवादित बातें कही थीं. राहुल गांधी ने गौरी लंकेश की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ बताकर विवाद में आ गए थे. राहुल गांधी के इसी बयान पर आपत्ति दर्ज कराते हुए आरएसएस के स्वयंसेवक और पेशे से वकील धृतमान जोशी ने राहुल गांधी के विरुद्ध मुंबई की शिवड़ी कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था.

अदालत की कई सुनवाई के बाद गुरुवार सुबह को राहुल गांधी की शिवड़ी अदालत में पेशी हुई. अदालत में गत सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकीलों ने अदालत को बताया था कि लोकसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त होने के कारण राहुल गांधी अदालत में नही आ पाए. अदालत ने राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया था.

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