नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 3 वर्षों के लिए शॉर्ट वैलिडिटी वाला पासपोर्ट दिया गया है। शुक्रवार को दिल्ली की एक कोर्ट से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिलने के बाद राहुल गांधी को यह पासपोर्ट जारी किया गया, जो सामान्य पासपोर्ट के लिए 10 वर्ष की सामान्य अवधि से अलग है। यह फैसला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की आपत्ति के बाद लिया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, राहुल गांधी ने संसद सदस्य के तौर पर अपनी अयोग्यता के बाद अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया था। कोर्ट के फैसले का ऐलान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) वैभव मेहता ने की। उन्होंने कहा कि सामान्य 10 वर्ष का पासपोर्ट नहीं देने पर तीन वर्ष की अवधि वाला पासपोर्ट दिया जायेगा। अदालत का फैसला चल रहे नेशनल हेराल्ड मामले के मद्देनज़र आया है, जहां राहुल गांधी एक अभियुक्त हैं और सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं। मामला सुनवाई के चरण में है।
बता दें कि राहुल गांधी नियमित तौर पर व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के जरिए पेश होते रहे हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में सार्वजनिक हितों और अभियुक्तों के अधिकारों को संतुलित करने की जरूरत पर बल दिया। बता दें कि, अब पासपोर्ट मिलने के बाद राहुल गांधी कल सोमवार (29 मई) से अमेरिका दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह बैठकों में शामिल होने और वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ चर्चा करेंगे।
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