रांची: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 'सभी मोदी चोर हैं' बयान पर झारखंड उच्च न्यायालय से झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए उन्हें अपनी बात रांची के सिविल कोर्ट में बोलने का निर्देश दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने कहा कि वह जिन बिंदुओं को उच्च न्यायालय में उठा रहे हैं उन्हें सिविल कोर्ट में उठाना चाहिए। इसके पूर्व उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।
राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में वकील प्रदीप मोदी ने शिकायत दायर की है। इसमें इल्जाम लगाया गया है कि 2019 लोकसभा चुनाव के चलते रांची में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बोला था कि जिनके नाम के आगे मोदी लगा है वे सभी चोर हैं। इससे मोदी समाज आहत हुआ है तथा उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। राहुल के खिलाफ कोर्ट से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई थी।
जानिए पूरा मामला:-
राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के चलते रांची के अतिरिक्त कुछ अन्य रैलियों में विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने बोला था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी...इन सभी का एक ही उपनाम मोदी कैसे है ? सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है?' राहुल गांधी ने जब यह टिप्पणी की थी तब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे। राहुल गांधी के खिलाफ दूसरे प्रदेशों में भी मुकदमे दर्ज कराए गए थे। बीते वर्ष इसी बयान को लेकर वह सूरत की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए थे तथा माफी मांगने से मना करते हुए बोला था कि वह व्यंग्य कर रहे थे। साथ ही बोला था कि अब उन्हें इस भाषण के बारे में अधिक कुछ याद नहीं है।
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