नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। मानहानि मामले में अदालत से प्राप्त हुई दो वर्ष की सजा के पश्चात् राहुल गांधी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई। राहुल गांधी अब 8 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि सूरत की स्थानीय अदालत ने 4 वर्ष पुराने आपराधिक मानहानि के मामले में 2 वर्ष की सजा सुनाई थी, साथ ही राहुल गांधी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि सूरत की स्थानीय अदालत ने राहुल गांधी की सजा को 30 दिन के लिए रद्द कर दिया है।
वही इस मामले में राहुल गांधी के पास सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 1 महीने का समय है। उच्च न्यायालय में अगर राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी जाती है तो उसी परिस्थिति में राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो सकती है। वर्ष 2019 का चुनाव प्रचार के चलते राहुल गांधी ने 'मोदी सरनेम' को लेकर बोला था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था, "कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?"
राहुल गांधी के इस बयान पर मोदी समाज को लोगों ने आपत्ति व्यक्त की थी तथा अदालत में मानहानि का केस दायर किया था। राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी MLA एवं पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। आखिरकार अदालत के इस फैसले ने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पर संकट खड़ा कर दिया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधान और सर्वोच्च न्यायालय के दिए पुराने फैसलों के आधार पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है।
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