सुल्तानपुर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने 2 जुलाई को तलब किया है. मानहानि के मामले में राहुल गांधी पिछले 20 फरवरी से जमानत पर चल रहे हैं. अब अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है. इससे पहले राहुल 20 फरवरी को अमेठी में अपनी "भारत जोड़ो न्याय यात्रा" रोककर अदालत में पेश हुए थे. हालांकि, तब उन्हें जमानत मिल गई थी. दरअसल, कर्नाटक के पिछले विधानसभा चुनाव (2018) के चलते एक प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह पर एक आपत्तिजनक बयान दिया था. इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था. जिसे अदालत ने स्वीकार कर राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था.
मामले में राहुल गांधी पिछली फरवरी को सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय पहुंचे थे, तब उन्हें जमानत मिल गई थी. इसी मामले में सुल्तानपुर के रहने वाले राम प्रताप ने अपने को पक्षकार बनाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था. जिसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने राम प्रताप का पत्र खारिज कर दिया. अब इस मामले में 2 जुलाई को सुनवाई होगी. राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना है. बता दें कि सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उनके विरुद्ध दायर मानहानि मामले में 2 जुलाई को पेश होने को कहा है.
शिकायतकर्ता अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने कहा कि याचिकाकर्ता राम प्रताप ने मांग की थी कि उन्हें मामले में पक्ष बनाया जाए. इस याचिका का विरोध करते हुए पांडे ने कहा कि प्रताप न तो पीड़ित हैं तथा न ही उनका इस मामले से कोई लेना-देना है. कोर्ट में उपस्थित राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने भी याचिकाकर्ता की याचिका का विरोध किया. हालांकि, कोर्ट ने प्रार्थना को खारिज कर दिया तथा सुनवाई की अगली तारीख पर राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया. अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर 2018 में गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था. मानहानि के इस केस को सुल्तानपुर भाजपा के नेता विजय मिश्रा ने दायर किया था.
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