नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश होंगे और भाजपा MLA पूर्णेश मोदी द्वारा उनकी “मोदी उपनाम टिप्पणी” को लेकर दाखिल एक आपराधिक मानहानि मामले में अपना बयान दर्ज करायेंगे. एएन दवे की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अक्टूबर को अदालत में दो गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है. राहुल इससे पहले 24 जून को कोर्ट में पेश हुए थे.
बता दें कि यह मामला 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव रैली में कांग्रेस नेता की कथित टिप्पणी से संबंधित है. रैली के दौरान, राहुल ने कहा था कि, 'सभी चोरों के नाम पर मोदी क्यों हैं, चाहे वह नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी हों?' गुजरात मोढवणिक समाज के अध्यक्ष पूर्णेश मोदी की शिकायत पर कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी पर सूरत में IPC की धारा 499 व 500 के तहत एक केस दर्ज किया गया था.
बता दें कि पूर्णेश मोदी गुजरात कैबिनेट में पर्यटन और परिवहन मंत्री हैं. इस मामले में राहुल सूरत की अदालत में दो बार पेश हो चुके हैं. दो नए गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने राहुल को फिर पेश होने का मौखिक निर्देश दिया है. बता दें कि गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए गुजरात कांग्रेस राहुल के इस दौरे को उत्सव व सियासी रैली के रूप में तब्दील करने की जोर शोर से तैयारी कर रही है.
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