नई दिल्ली : रिजर्व सीट पर दूसरे यात्री ने कब्जा कर लिया, ट्रेन में सफर के दौरान ऐसी परेशानी झेलने वाले यात्री को रेलवे प्रशासन 75 हजार का मुआवजा देगा। खास बात यह है कि उपभोक्ता फोरम ने हर्जाने की राशि में से 25000 रुपये उस टीटीई के वेतन में से काटने का आदेश दिया है जो यात्रा के दिन उस कोच का प्रभारी था। भारत के रेल मंत्रालय को एक यात्री को 75000 रुपये हर्जाना देने का फैसला जिला फोरम ने सुनाया था, दिल्ली की राज्य उपभोक्ता अदालत ने उसे बरकरार रखा है।
शिकायतकर्ता यात्री के अनुसार, उसने 30 मार्च 2013 को लिंक दक्षिण एक्सप्रेस में ट्रेन टिकट बुक कराया था। यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के बीना में कुछ यात्रियों ने जबरदस्ती उसकी सीट पर कब्जा कर लिया जिसकी वजह से उसे मानसिक यंत्रणा झेलनी पड़ी।
इसके बाद यात्री ने जिला उपभोक्ता फोरम से 20 लाख रुपए हर्जाना दिलवाए जाने की मांग की। कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया लेकिन रेलवे का कोई अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं आया। इसके बाद कोर्ट ने प्रतिवादी की गैर-मौजूदगी में अपना फैसला 2014 में सुना दिया था।
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