रायसेन में बाहर से आए लोगों को घर में छिपाकर रखने वालों पर होगी एफआईआर दर्ज

रायसेन में बाहर से आए लोगों को घर में छिपाकर रखने वालों पर होगी एफआईआर दर्ज
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मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोरोना का प्रसार तेजी से बढ़ता जा रहा है. रायसेन में बाहर से आए लोगों के बारे में प्रशासन को सूचना दिए बिना अपने घर में छिपाकर रखने पर एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इस बारें में बेगमगंज एसडीएम संजय उपाध्याय ने बताया कि बेगमगंज के वार्ड क्रमांक-6 पक्का फाटक निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ बाहर से आए लोगों के संबंध में प्रशासन को सूचित किए बगैर अपने घर में छिपाकर रखने के विरूद्ध शुक्रवार को बेगमगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.

इसके बारें में एसडीएम ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव तथा नियंत्रण के लिए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने जिले में अन्य प्रदेशों, जिलों से आने वाले सभी लोगों को तत्काल नजदीकी थाने में तथा जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं. शहर में कोरोना कोरोना पाॅजिटिव का लक्षण मिलने पर उसके घर के आसपास के चार वार्डों को कैंटोनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है.

कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने रायसेन के वार्ड क्रमांक-06 में पॉजिटिव पाए गए एक व्यक्ति के घर को एपीसेंटर घोषित कर इस घर से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कैंटोनमेंट एरिया घोषित किया गया है. कैंटोनमेंट एरिया में रायसेन शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-06 का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा वार्ड क्रमांक-06 से लगे हुए वार्ड क्रमांक 05, 07, तथा 16 के बैरिकेडिंग किए गए भाग आंशिक रूप से सम्मिलित रहेंगे.

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