मनोरंजन जगत की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड एवं जाने माने कारोबारी राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। राज इस वक़्त न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताकर चुनौती दी थी। लेकिन उच्च न्यायालय से राज को कोई राहत नहीं प्राप्त हुई है। अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
वही बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 अगस्त को आदेश सुरक्षित रखा था। आज इस पर न्यायाधीश एएस गडकरी ने निर्णय सुना दिया है। जस्टिस एएस गडकरी ने कहा है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में रिमांड कानून के अनुरूप है तथा इसमें किसी हस्तक्षेप की जरुरत नहीं है।
आपको बता दें अदालत ने राज कुंद्रा एवं रयान थोर्प की जमानत पर 29 जुलाई को दोनों के अधिवक्ता की दलीलें सुनी थी। राज कुंद्रा के अधिवक्ता ने कहा था कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है वहीं पुलिस ने बताया है कि राज ने सीआरपीसी की धारा 41(ए) पर साइन करने से इंकार कर दिया था जिसके पश्चात् उन्हें गिरफ्तार किया गया था। राज कुंद्रा मामले को लेकर हो रही मीडिया कवरेज को लेकर शिल्पा शेट्टी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर उच्च न्यायालय ने शिल्पा को ही खरी खोटी सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने शिल्पा शेट्टी के अधिवक्ता से कहा कि आपके क्लाइंट के पति के खिलाफ एक गंभीर मामला है।
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