जयपुर: राजस्थान के जोधपुर में चार वर्षीय एक मासूम के साथ बलात्कार के मामले में POCSO कोर्ट ने केवल 53 दिन में ही मामले की सुनवाई कर सजा सुना दी है. स्पेशल कोर्ट ने 25 साल के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रखने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जस्टिस अनिल आर्य की कोर्ट में हुई. अपना फैसला लिखते हुए कोर्ट ने कहा कि इस देश में कन्या की देवी के रूप में पूजा की जाती है. ऐसे में यह जुर्म किसी हाल में स्वीकार्य नहीं है.
केस डायरी के अनुसार, यह वारदात 6 जुलाई 2022 को बालेसर थाना क्षेत्र की है. वारदात के समय चार वर्षीय मासूम को घर के सामने खाट पर सुलाकर उसके माता पिता पास के ही खेतों में काम कर रहे थे. इसी दौरान आरोपी सुमेरा राम आया और मासूम को अकेला देखकर उसके साथ बलात्कार किया. बच्ची के चींखने चिल्लाने पर पहुंचे आसपास के लोगों को देखकर आरोपी बच्ची को छोड़ कर फरार हो गया. आनन फानन में बच्ची को बालेसर के प्राथमिक उपचार केंद्र ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को देखते हुए जोधपुर के लिए रेफर कर दिया.
सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसी वक़्त आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया था, मगर आरोपी की गिरफ्तारी एक महीने दस दिन बाद 17 अगस्त को हुई. इसके बाद पुलिस ने फ़ौरन चार्जशीट कोर्ट में पेश किया. वहीं 30 अगस्त को फाइनल चार्जशीट तैयार करते हुए सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट के सामने पेश कर दिए.
मस्तमौला होकर तस्कर कर रहे थे शराब की तस्करी, इस तरह हुआ भंडाफोड़
वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट से मिले कटे हुए पैर...लोगों के बीच मच गया कोहराम
थाना प्रभारी ने ग्रहाक बन कर किया अवैध पटाखों का खुलासा, महिला सहित 2 लोग गिरफ्तार