जयपुर: राजस्थान के अलवर जिले के कठूमर से शनिवार (5 अगस्त) को कांग्रेस MLA बाबूबल बैरवा के भतीजे को एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने, अपराध का वीडियो बनाने और वीडियो को ऑनलाइन वायरल करने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मामला अलवर जिले के खेरली थाना क्षेत्र का है। आरोपी की पहचान वीरेंद्र के रूप में हुई है, जिसने पीड़िता को स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नौकरी दिलाने के बहाने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी वीरेंद्र की गिरफ्तारी 31 जुलाई को उसके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद हुई है। इसके बाद पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई और कोर्ट में उसका बयान दर्ज कराया गया।
रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपी पीड़िता के पति को पिछले दो साल से जानता था और अक्सर उनके घर आता था। आरोपी वीरेंद्र बैरवा ने खुद को कांग्रेस MLA बाबूलाल बैरवा का निजी सहायक होने का दावा किया है। आरोपी अक्सर पीड़िता के ब्यूटी पार्लर में जाता था और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने का वादा करके उसे लुभाने की कोशिश करता था। 43 वर्षीय पीड़िता ने कहा कि उसने अपने पति को अपने साथ हो रहे उत्पीड़न के बारे में नहीं बताया था। उसकी शिकायत के अनुसार, आरोपी वीरेंद्र बैरवा एक दिन उसके घर में घुस आया, जब उसका पति बाहर था और उसके साथ बलात्कार किया। उसने इस कृत्य का वीडियो भी बना लिया और बाद में इसका इस्तेमाल उसे डराने-धमकाने के लिए किया, और धमकी दी कि यदि उसने इस बारे में अपने पति को कुछ भी बताया तो वह उसके पति और बच्चे को मार देगा।
इसके बाद आरोपी बार-बार उसके घर आया और उसके साथ बलात्कार किया। वह उसे सरकारी नौकरी दिलाने का भी वादा करेगा। महिला ने अपने पति को आरोपी वीरेंद्र के कथित अपराध और उसके द्वारा उसे भेजे जा रहे अश्लील संदेशों के बारे में बताया। इसके बाद पीड़िता के पति ने अपने घर में CCTV कैमरे लगवाए और अपने परिवार को अपने गांव में शिफ्ट कर दिया। आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता और उसके पति को कई बार परेशान करने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी वीरेंद्र ने अपनी ही गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर उसके पति को झूठा फंसाने की कोशिश की है। पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि बाद में उसे रिहा कर दिया गया. पीड़िता ने आगे दावा किया कि आरोपी उसे फोन करके धमकी देता था। उन्होंने कहा कि जब वह आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए खेरली पुलिस स्टेशन गईं, तो पुलिस ने कथित तौर पर मामला दर्ज करने और कार्रवाई करने से इनकार कर दिया।
इस बीच कठूमर पुलिस अधीक्षक (SP) अशोक चौहान ने बताया कि आरोपी को आईपीसी की धारा 323, 376 (2) (एन), 504 और 506 के तहत गिरफ्तार किया गया है. अपने भतीजे की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक बाबूलाल बैरवा ने दावा किया कि यह मामला उनकी छवि खराब करने की एक “राजनीतिक साजिश” है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पीड़िता और उनके भतीजे के बीच केवल हाथापाई हुई थी, हालांकि, बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है।
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