जयपुर: राजस्थान की गहलोत सरकार मंत्री पद से हटने के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं करने वाले लोगों पर कड़ाई से निपटने की योजना बना रही है. सोमवार को विधानसभा में राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक 2019 पेश किया गया. इस विधेयक में संशोधन के माध्यम से सरकार ने पूर्व मंत्री पर सरकारी बंगला खाली नहीं करने की स्थिति में 10 हज़ार रुपए प्रति दिन तक का किराया वसूलने का प्रावधान जोड़ा है.
उल्लेखनीय है कि राज्य की तत्कालीन सरकार की कुछ मंत्रियों ने पद से हटने के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं किये हैं. जिस वजह से राज्य सरकार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद पूर्व मंत्री यदि निर्धारित मियाद में सरकारी आवास खाली नहीं करते हैं, तो उन्हें 10 हज़ार रुपये प्रति दिन तक सरकारी खजाने में जमा कराने होंगे.
राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी ने कहा है कि अपना पद छोड़ने के बाद जनप्रतिनिधियों को निर्धारित समय में सरकारी आवास खाली करने के नियम की पालना करना चाहिए. आपको बता दें कि जयपुर में दो सरकारी आवासों पर पूर्व मंत्रियों ने कब्जा जमाए रखा है. इनमें से एक बंगला सवाई मानसिंह अस्पताल के सामने सांसद किरोड़ी लाल मीणा के पास है, वहीं विधायक नरपत सिंह राजवी के कब्ज़े वाला दूसरा बंगला सिविल लाइंस में है.
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