जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के करौली जिले में कुख्यात गौ तस्कर नाजिम खान को जमानत दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से कोई काउंसलर पेश नहीं हुआ और न ही कोई वकालतनामा जमा किया गया, जिससे जमानत देना पड़ा। इस मामले में राजस्थान पुलिस ने नाजिम खान और उसके सहयोगियों को 2021 में गौ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 अक्टूबर 2024 को राज्य सरकार को नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से किसी ने केस का प्रतिनिधित्व नहीं किया। इसके चलते, आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए जा सके और नाजिम को जमानत मिल गई। इस फैसले के बाद, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ गौवंश के मुद्दे पर राजनीति करती है, जबकि असलियत सबको पता है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने नाजिम खान को गिरफ्तार किया था, लेकिन मौजूदा सरकार की लापरवाही के कारण वह छूट गया।
गौरतलब है कि नाजिम खान और उसके सहयोगियों को 2021 में करौली से गिरफ्तार किया गया था, जब वे 26 गौवंश लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। नाजिम ने पहले सेशन कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में जमानत की कोशिश की, लेकिन दोनों जगह उसे राहत नहीं मिली थी।
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