जयपुर: राजस्थान में कोरोना वायरस महामारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक अन्तर्राज्यीय और अन्तर जिला यात्राएं नहीं करने के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के दिशानिर्देश जारी कर दिए है। अगर दिशानिर्देशों को माने तो अब कक्षा 1 से 9 तक नियमित कक्षाएं इस अवधि के दौरान बंद रहेंगी। वहीं सिनेमाघर/थियेटर/मल्टीप्लेक्स, मंनोरंजन पार्क भी बंद रखे जाएंगे।
इसके अलावा स्विमिंग पूल/जिम को खोलने की अनुमति भी नहीं होगी। जी दरअसल प्रमुख शासन सचिव (गृह) अभय कुमार की तरफ से बीते रविवार को ये सभी दिशानिर्देश जारी किए गए है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक की अवधि के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निकाय की संयुक्त प्रवर्तन दल बनाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाएंगे। ऐसा कर मास्क पहनने, सामाजिक दूरी व मानक संचालन प्रक्रिया आदि की सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं यह भी कहा गया है कि राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पहले यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
वहीं दिशानिर्देश में यह भी कहा गया है कि किसी क्षेत्र/अपार्टमेंट, जहां 5 से अधिक संक्रमित व्यक्तियों को चिन्हित किया गया हो, उसे जिलाधिकारी द्वारा माइक्रो निषिद्ध जोन घोषित किया जाए। आप सभी को बता दें कि यहाँ टीकाकरण की संख्या को प्रतिदिन बढ़ाने के लिए भी कहा जा रहा है। वहीं इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए यह भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं सभी को घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) को प्रोत्साहित किया जाएगा।
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