क्या होगा सचिन पायलट का भविष्य ? राजस्थान हाई कोर्ट में चल रही अहम सुनवाई

क्या होगा सचिन पायलट का भविष्य ? राजस्थान हाई कोर्ट में चल रही अहम सुनवाई
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नई दिल्ली: राजस्थान के सियासी संकट के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य बागी विधायकों की याचिका पर सोमवार को सुबह 10 बजे हाई कोर्ट में सुनवाई आरंभ हो चुकी है.  विधायकों ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने से इनकार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. स्पीकर सी पी जोशी की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलील अदालत के समक्ष रख रहे हैं. 

विधानसभा स्पीकर की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि यह मामला अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. राजस्थान हाई कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की पीठ ने इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की थी. हाई कोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर आज की सुनवाई में बड़ा फैसला आने की संभावना जताई जा रही है. पायलट और बागी विधायकों की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अदालत में तर्क देते हुए कहा, "सदन के बाहर किए गए कृत्यों के बारे में व्हिप के निर्देशों का उल्लंघन दल-बदल विरोधी कानून के अंतर्गत नहीं आता है." 

उन्होंने कहा कि "सीएम का तानाशाही रवैये से काम करना एक आंतरिक मसला है." अयोग्य ठहराने संबंधी नोटिस 'अभिव्यक्ति की आज़ादी' और आंतरिक चर्चा को रोकने की कोशिश है. विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अध्यक्ष के कारण बताओ नोटिस को चैलेंज करने वाली याचिका "प्रीमैच्योर" है. उन्होंने अपने जवाब में कहा कि स्पीकर की तरफ से जारी नोटिस में अदालत दखल नहीं दे सकती है. 

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