जयपुर: राजस्थान के अलवर की स्थानीय अदालत ने अपने पति, तीन बेटों और एक भतीजे की निर्मम कत्ल के केस में एक महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी गई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने यह सूचना दी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक अशोक शर्मा ने कहा है कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को अपराधी महिला संध्या उर्फ संतोष और उसके प्रेमी हनुमान को केस में दोषी पाया। न्यायाधीश ने उन्हें मंगलवार को उम्रकैद की सजा भी सुना दी गई है। शर्मा ने कहा है कि अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के अंतर्गत आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
दोषियों को IPC की अन्य धाराओं के अंतर्गत भी सजा सुनाई गई है और सभी सजाएं साथ-साथ चलने वाली है। आरोपी महिला ने 2-3 अक्टूबर 2017 की रात को अपने प्रेमी और दो अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने पति बनवारी लाल (45), तीन बेटों और एक भतीजे की गला रेत कर क़त्ल कर दिया था।
संध्या का अपने से दस वर्ष छोटे हनुमान के साथ विवाहेतर संबंध था। दोनों साथ रहना चाह रहे थे और इसलिए उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों का क़त्ल कर दिया। जांच अधिकारी विनोद सामरिया ने बोला है कि उसने अपने तीन बेटों के साथ वहां सो रहे अपने भतीजे का भी कत्ल कर दिया।
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