नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने आज शीर्ष अदालत से कहा है कि पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ा नही जा सकता है. इस बात पर गौर करते हुए केंद्र सरकार का कहना है कि यह मामला देश के पूर्व पीएम का है और इसके लिए उनके हत्यारों को छोड़ा नामुमकिन है. बता दे कि राजीव गांधी के हत्यारे तमिलनाडु के जेल में में बंद है. इस मामले में जांच कर रही केन्द्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने भी हत्यारों को रिहा किए जाने का विरोध किया था.
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केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से केन्द्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) के विरोध किए जाने की बात कही है. खबरों की माने तो इस मामले में तमिलनाडु सरकार को केंद्र सरकार ने अपने इस फैसले के बारे में 18 अप्रैल को ही सूचित कर दिया था.
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बता दे कि 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी. हत्या के सातों दोषी पिछले 27 सालों से जेल में सजा काट रहे हैं. इससे पहले सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ के जजों ने 2015 में कहा था कि दोषियों को बिना केन्द्र सरकार की सहमति के रिहा नहीं किया जा सकता है. बता दे कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह दोषियों की रिहाई की अपील पर तमिलनाडु सरकार की ओर से अपना फैसला बताए.
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