राजकोट अग्निकांड: गुजरात सरकार ने 7 अफसरों को किया निलंबित, 35 लोगों की हुई थी मौत

राजकोट अग्निकांड: गुजरात सरकार ने 7 अफसरों को किया निलंबित, 35 लोगों की हुई थी मौत
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अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने आज सोमवार को राजकोट में एक गेमिंग जोन में आग लगने की घटना के संबंध में कर्तव्य में लापरवाही के लिए राजकोट नगर निगम के दो पुलिस निरीक्षकों और नागरिक कर्मचारियों सहित सात अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया, जिसमें 35 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी।

जिन व्यक्तियों को निलंबित किया गया है उनमें राजकोट नगर निगम के नगर नियोजन विभाग के सहायक अभियंता जयदीप चौधरी और राजकोट नगर निगम के सहायक नगर योजनाकार गौतम जोशी शामिल हैं। राजकोट के सड़क और भवन विभाग के उप कार्यकारी अभियंता एचआर सुमा और राजकोट नगर निगम के सड़क और भवन विभाग के सहायक अभियंता पारसभाई एम कोठिया को भी निलंबित कर दिया गया है। राजकोट नगर निगम के अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के स्टेशन अधिकारी रोहित विगोरा को भी निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, निलंबित होने वालों में पुलिस निरीक्षक वीआर पटेल और एनआई राठौड़ भी शामिल हैं। ये निलंबन संबंधित विभागों द्वारा आदेशित किए गए थे।

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, अधिकारियों को "आवश्यक अनुमोदन के बिना इस खेल क्षेत्र को संचालित करने की अनुमति देने में उनकी घोर लापरवाही के लिए" जिम्मेदार ठहराया गया है। इस बीच, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम ने सोमवार को टीआरपी गेम जोन में जांच की, जहां 25 मई को भीषण आग लग गई थी। अधिकारियों के मुताबिक, राजकोट तालुका पुलिस स्टेशन में टीआरपी गेम जोन के मालिक युवराज हरि सिंह सोलंकी, मैनेजर नितिन जैन और अन्य सहित छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FSL टीम को इमारत के जले हुए मलबे से नमूने इकट्ठा करते देखा गया। टीम पुलिस के साथ मिलकर सभी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने का काम कर रही है ताकि पुलिस जल्द से जल्द जांच पूरी कर मामले में आरोप पत्र दाखिल कर सके। गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज अदालत में पेश किया गया।

राजकोट के पुलिस आयुक्त राजू भार्गव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि,  "IPC की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या के लिए), 308 (गैर इरादतन हत्या के प्रयास के लिए), 337 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाने के लिए), 338 (गंभीर चोट पहुंचाने के लिए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। और छह लोगों के खिलाफ धारा 114 (अपराध होने पर उपस्थित होने वाले उकसाने वाले के लिए) दर्ज की गई है, जिनमें से दो हिरासत में हैं।" पुलिस ने कहा कि मामले की जांच के लिए नौ सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीमें काम कर रही हैं। 

घटना के कारण के बारे में पुलिस ने बताया कि गेम जोन में कुछ फैब्रिकेशन का काम हो रहा था और वहां ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे। पुलिस आयुक्त ने कहा, "प्रारंभिक जांच के अनुसार, वहां कुछ निर्माण कार्य हो रहा था। वहां कई ज्वलनशील पदार्थ थे और संभवतः वेल्डिंग गतिविधि के कारण आग लगी।" गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने गृह मंत्री हर्ष सांघवी के साथ रविवार को राजकोट टीआरपी गेमिंग जोन का निरीक्षण किया. दोनों ने राजकोट के गिरिराज अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। घटना के बाद, वडोदरा के सभी गेमिंग जोन का निरीक्षण किया गया और अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।

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