मुंबई: निर्दलीय सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति निर्दलीय MLA रवि राणा आज 13 दिन पश्चात् जेल से बाहर आ सकते हैं. दोनों की तरफ से बोरीवली अदालत में बृहस्पतिवार को 50-50 हजार रुपए का बेल बॉन्ड जमा किया गया है. मजिस्ट्रेट की तरफ से रिहाई आदेश मिलने के पश्चात् 2 टीमें भायखला तथा तलोजा जेल जाएंगी. बता दें कि नवनीत राणा को भायखला महिला जेल जबकि रवि राणा को तलोजा जेल में रखा गया था.
आपको बता दें कि मुंबई सत्र अदालत ने सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति MLA रवि राणा को शर्तों के साथ बुधवार को जमानत दे दी थी. नवनीत राणा तथा उनके पति रवि राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी. हालांकि, उन्हें पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने नवनीत राणा पर भड़काऊ बयानबाजी, समाज में अशांति फैलाने के इल्जामों के तहत 153 A का मुकदमा दर्ज किया था. बाद में दोनों पर पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया था.
वही नवनीत राणा के अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट ने बताया कि अदालत ने नवनीत राणा और उनकी पति को जमानत दे दी है. हालांकि, कुछ शर्तें रखी गई हैं. राणा दंपति से तहकीकात में मदद करने के लिए कहा गया है. इतना ही नहीं पुलिस को नवनीत राणा को 24 घंटे का अग्रिम नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया गया है.
'राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे...', भाजपा सांसद का ऐलान, रखी यह शर्त
चुनाव से पहले CM उद्धव का दांव! मराठियों को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए आगे आए DMK सांसद, दान करेंगे एक महीने का वेतन