रणदीप सुरजेवाला को मिला जनता को 'राक्षस' कहने का इनाम ! कांग्रेस ने बनाया मध्य प्रदेश का प्रभारी

रणदीप सुरजेवाला को मिला जनता को 'राक्षस' कहने का इनाम ! कांग्रेस ने बनाया मध्य प्रदेश का प्रभारी
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इंदौर: मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके लिए तमाम सियासी दल अपनी-अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला को राज्य का प्रभारी बनाया है। कांग्रेस ने सुरजेवाला को पार्टी में अतिरिक्त जिम्मेदारी ऐसे समय में दी है, जब भाजपा के वोटर्स को 'राक्षस' कहकर विवादों में घिरे हुए हैं। इसको लेकर रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ इंदौर में शिकायत भी दर्ज हुई है।

बता दें कि, कांग्रेस ने सुरजेवाला को यह जिम्मेदारी जय प्रकाश अग्रवाल के स्थान पर दी है। इससे पहले उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक भी बनाया गया था। कर्नाटक में भी विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने सुरजेवाला को ही प्रभारी नियुक्त किया था। सुरजेवाला के अलावा भी पार्टी ने अपने संगठन में कुछ अन्य फेरबदल किए हैं। कांग्रेस महासचिव मुकुल वास​निक को रघु शर्मा के स्थान पर गुजरात का प्रभार दिया गया है। वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 

सुरजेवाला को मध्यप्रदेश का प्रभारी बनाए जाने को भाजपा ने जनता को राक्षस बताने का इनाम कहा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करते हुए कहा है कि, 'कांग्रेस ने जनता को राक्षस कहने वाले रणदीप सुरजेवाला को अतिरिक्त पद और ताकत इनाम में दिया है। कांग्रेस में जो लोग प्रधानमंत्री को और जनता को गालियाँ देते हैं, उन्हें बड़ा पद मिलता है। कांग्रेस गालियों की दुकान है। अब ये जनता तय करेगी कि वो किसे आशीर्वाद देती है और किसे श्राप।'

सुरजेवाला ने क्या कहा था :-

बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के कैथल में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि, 'भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक राक्षस हैं। जो भाजपा को वोट देते हैं, वे लोग भी राक्षस हैं। मैं महाभारत की इस भूमि से आज उन्हें श्राप देता हूँ।' सुरजेवाला के इस बयान के खिलाफ मध्य प्रदेश भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सोशल मीडिया प्रभारी गोविंद सिंह बैस ने इंदौर की जिला अदालत में शिकायत दाखिल की है। शिकायत में माँग की गई है कि सुरजेवाला के खिलाफ धारा 290, 504, 505, 506 और 153 ए के तहत केस दर्ज किया जाए। इस शिकायत पर अदालत ने पुलिस से जाँच कर 15 सितंबर तक रिपोर्ट देने को कहा है।

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