ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे की जिला सत्र अदालत ने बलात्कार के अपराधी बीजेपी MLA को गिरफ्तारी से पहले राहत देने से मना कर दिया है. महिला की शिकायत के अनुसार, MLA पूर्व में उसके साथ लीव-इन रिलेशनशिप में रह चुके हैं. महिला गुजरात की रहने वाली है तथा एक कंपनी की मालिक है. उसका एक 15 वर्षीय बेटा भी है.
महिला की शिकायत के अनुसार, दोनों की मुलाकात 1993 में वाशी के एक क्लब में हुई थी. नाइक यहां अक्सर आते रहते थे. महिला यहां रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी. महिला ने कहा कि दोनों ने 2004 में एक बच्चा पैदा करने का निर्णय लिया. महिला के अनुसार, नाइक ने 5 वर्ष पश्चात् बच्चे को अपना नाम देने तथा उन्हें अपने साथ रखने का वादा किया था.
तत्पश्चात, 2007 में महिला ने अमेरिका के न्यू जर्सी में एक बच्चे को जन्म दिया. महिला एवं बच्चे को बाद में रहने के लिए नवी मुंबई में एक घर दिया गया. महिला का दावा है कि नाइक ने वादा किया था कि वह हफ्ते में 3 बार उससे मिलने अवश्य आएगा तथा उसकी शारीरिक इच्छा की पूर्ति भी करेगा. महिला ने अदालत को बताया कि नाइक एक विधायक और मंत्री सियासत में मजबूत व्यक्ति थे. इसलिए वह 'शारीरिक उत्पीड़न' की शिकायत नहीं कर सकी. महिला ने कहा कि आखिर 2022 में महिला ने इंसाफ पाने के लिए अंततः शिकायत करने का निर्णय लिया तथा नेरुल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया. तत्पश्चात, महिला ने बेलापुर पुलिस स्टेशन में भी शिकायत की. नाइक के खिलाफ महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि दोनों के बीच संबंध उसकी मर्जी के बिना बने थे. वही नाइक की ओर से पेश हुए अधिवक्ता नितिन प्रधान ने कोर्ट से कहा कि नाइक को नवी मुंबई का वास्तुकार माना जाता है. अधिवक्ता ने दलीली में कहा कि नवी मुंबई नगर निगम क्षेत्र में नाइक का सियासी दबदबा है. उन्हें सियासी हानि पहुंचाने के लिए उनके प्रतिद्वंद्वियों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र किया है. नाइक के अधिवक्ता ने कहा कि महिला को एक राजनीतिक गुड़िया की भांति उपयोग किया जा रहा है. नाइक के अधिवक्ता प्रधान ने दावा किया कि इतिहास में पहली बार ठाणे जिले में एक ही पुलिस कमिश्नरेट के नियंत्रण वाले 2 पुलिस थानों में महिला के कहने पर एक ही शख्स के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज की गई हैं. प्रधान ने तर्क दिया कि यदि महिला दावा करती है कि बीजेपी MLA ही उसके बेटे के जैविक पिता हैं तो नाइक DNA टेस्ट के लिए तैयार हैं. नाइक के अधिवक्ता ने मामले को आपराधिक मामले की भांति न देखकर सिविल मामले की भांति सुनवाई करने की मांग की.
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