हाथरस मामले में नहीं हुई 'गैंगरेप' की पुष्टि, 4 में से सिर्फ एक दोषी करार, आधी रात शव जलाने पर मचा था बवाल

हाथरस मामले में नहीं हुई 'गैंगरेप' की पुष्टि, 4 में से सिर्फ एक दोषी करार, आधी रात शव जलाने पर मचा था बवाल
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के हाथरस के बहुचर्चित बूलगढ़ी कांड के चारों मुख्य आरोपितों में से 3 को SC-ST कोर्ट ने आरोपमुक्त कर दिया है, जबकि 1 आरोपित को सजा सुनाई गई है। मामले में संदीप ठाकुर, रामू सिंह, लवकुश सिंह और रवि सिंह मुख्य आरोपित थे। इसमें संदीप को दोषी माना गया है। हालाँकि, बताया जा रहा है कि अदालत के फैसले से पीड़ित का परिवार संतुष्ट नहीं है।

बता दें कि, 14 सितम्बर, 2020 को चंदपा के अंतर्गत आने वाले बूलगढ़ी गाँव में युवती के साथ मारपीट की घटना पेश आई थी। 29 सितम्बर को दिल्ली के सफदरगंज में युवती ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। इसी मामले में SC/ST एक्ट के तहत गाँव के ही 4 लोगों पर केस दर्ज कराया गया था। SC/ST कोर्ट ने मामले में रामू, लवकुश और रवि को आरोपमुक्त कर दिया है। मुख्‍य आरोप‍ित संदीप को धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और SC/ST एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। इसका अर्थ है कि पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार का आरोप साबित नहीं हुआ है। कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट पीड़ित परिवार उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

बता दें कि, इस घटना को लेकर जमकर बवाल हुआ था, खासकर युवती की मौत के बाद मामले राजनीति शुरू हो गई थी। राहुल गाँधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, भाीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद सहित विपक्ष के कई नेता बूलगढ़ी मामले पर सियासत करने लगे थे। वहीं, कुछ मीडिया चैनल्स द्वारा घटना को दलित और सवर्ण बताकर तूल दिया जा रहा था। मेनस्ट्रीम मीडिया भी उसी रंग में रंगी दिख रही थी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाथरस कांड की जाँच के लिए केंद्र सरकार से CBI जाँच की अनुशंसा की थी। अक्चूबर 2020 में CBI ने मामले की छानबीन शुरू की।

बता दें कि 14 सितंबर, 2020 को हाथरस में 4 युवकों पर युवती के साथ मारपीट और सामूहिक बलात्कार का आरोप लगा था। पीड़िता के साथ हैवानियत किए जाने की बातें भी सामने आई थीं। युवती के भाई ने गाँव के ही संदीप के खिलाफ केस दर्ज कराया था। बाद में 26 सितंबर, 2020 को युवती के बयान के आधार पर गाँव के 3 और युवकों रामू, लवकुश और रवि का नाम मामले में जोड़ा गया था। अब मामले में संदीप को ही दोषी करार दिया गया है।

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