दुष्कर्म के आरोपी को मिला,10 वर्ष का कठोर कारावास

दुष्कर्म के आरोपी को मिला,10 वर्ष का कठोर कारावास
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इंदौर/ब्यूरो। 18 वर्षीय युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने वाले को सत्र न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित पर अर्थदंड भी लगाया है। 

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपित के खिलाफ धारा 363, 366, 376(2)(एन) के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपित नौशाद को 10 वर्ष कठोर कारावास और ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

वारदात करीब सात वर्ष पुरानी है। 16 मई 2015 को युवती के पिता ने खुड़ैल पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी बेटी जिसकी उम्र 18 वर्ष है, घटना वाली रात करीब 12 बजे से ससुराल से गायब हो गई है। उसकी बेटी नौशाद नामक युवक से बात करती थी। आशंका है कि वही उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है। 

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