कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अलीपुर में एक जाने माने स्कूल के दो पीटी टीचरों को एक नर्सरी क्लास की 4 वर्षीय बच्ची का बलात्कार करने के आरोप में दोषी पाया गया है। यह घटना 2017 की है। मोहम्मद मोफिजुल और उसके असिस्टेंट बताए जाने वाले अभिषेक रॉय पर इल्जाम था कि उन्होंने स्कूल के टॉयलेट में बच्ची का बलात्कार किया था। 29 मार्च 2023 को IPC की धारा 376 डी और पॉक्सो की धारा 6 के तहत दोनों को अदालत ने दोषी ठहराया है। इसके बाद शुक्रवार (31 मार्च) को इन्हें उम्रकैद की सुनाई गई। साथ में 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अलीपुर कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि, 'उम्रकैद के अलावा अदालत 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाती है और एक बार जैसे ही ये पैसे जमा कराए जाएँगे, इन्हें तत्काल पीड़िता को दिया जाएगा।' अदालत ने मुआवजे के तौर पर सरकार को पीड़िता को 5 लाख रुपए देने का आदेश दिया हैं। लड़की के पिता का कहना है कि उन्हें कोर्ट के फैसले पर राहत और संतुष्टि है। ऐसे अपराधी किसी बच्चे को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचेंगे। उन्होंने कहा कि, 'ये फैसला मेरा, मेरी पत्नी और बेटी की जीत है। मैं काफी समय बाद संतुष्टि से सो सकूंगा।'
पिता ने बताया कि उन्होंने इस लड़ाई में अपनी नौकरी गँवा दी, जिसके बाद वह कारोबार करने लगे। मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और प्रत्येक सुनवाई में शामिल हुए। पॉक्सो मामलों की विशेष लोक अभियोजक माधवी घोष ने कहा कि, ‘उन्होंने अभियोजन पक्ष के 21 गवाह पेश किए। जिसमें बच्ची की बंद कमरे में गवाही प्राथमिक सबूत है।’ बता दें कि यह घटना नवंबर 2017 की है। आरोपितों को घटना सामने आने के बाद ही स्कूल से निकाल दिया गया था। इसके बाद इनपर केस चला और इनकी सजा 31 मार्च 2017 को तय की गई। बताया जा रहा है कि इस 5 वर्ष पुराने केस में फैसला आने के बाद दोनों दोषियों को अपने वकील से बात करते देखा गया था। अनुमान है कि वह ये पूछ रहे थे कि किस प्रकार वो आगे कोलकाता उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।
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