परिवार का क़त्ल कर ट्यूटर के साथ किया बलात्कार, कोर्ट ने 2 साल बाद दी ये सजा

परिवार का क़त्ल कर ट्यूटर के साथ किया बलात्कार, कोर्ट ने 2 साल बाद दी ये सजा
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रांची: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने 2 वर्ष पुराने एक मामले में अपराधी को मौत की सजा सुनाई है। घटना झारखंड के कदमा क्षेत्र की है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, 2 नाबालिग बेटियों एवं उनके निजी ट्यूटर की अपने ही घर में क़त्ल कर दिया था। इतना ही नहीं, 40 वर्षीय इस व्यक्ति ने ट्यूटर के साथ बलात्कार भी किया तथा अपने बिजनेस पार्टनर को मारने का प्रयास किया। हालांकि वह अपनी जान बचाकर भाग गया था। 

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ राजेंद्र कुमार सिन्हा ने एक प्राइवेट कंपनी के दमकल विभाग कर्मचारी दीपक कुमार को दोषी ठहराया तथा सजा सुनाई। IPC की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 201 (अपराध के सबूत मिटाना) और 376(1) (बलात्कार) के तहत दीपक कुमार को सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही अदालत ने दीपक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो ट्यूटर के परिवार को दिया जाएगा। उसने 12 अप्रैल 2021 को अपनी पत्नी बीना कुमार, बेटियों दिव्या एवं संधि के साथ ही उनकी ट्यूटर का हथौड़े से मारकर क़त्ल कर दिया था।

रिपोर्ट के अनुसार, अपराधी ने अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या करने का षड्यंत्र रचा था। हालांकि वह किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर भाग निकला। खबर के अनुसार, दीपक कुमार अपने पार्टनर का क़त्ल इसलिए करना चाहता था, क्योंकि उसे शक था कि उसने लाखों रुपये की धोखाधड़ी की है। घटना को अंजाम देने के पश्चात् दोषी फरार हो गया था। मगर पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। 

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