श्रीनगर: लोकसभा सांसद अब्दुल रशीद शेख, जिन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है, ने चल रहे संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक आवेदन दायर किया। वह कश्मीर के बारामुल्ला से सांसद हैं और अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) के अध्यक्ष हैं। वह आतंकवाद से जुड़े एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
पटियाला हाउस कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नोटिस जारी कर एनआईए से जवाब मांगा है। मामले को 27 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया है। इंजीनियर रशीद ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत को संबोधित किया और कहा कि संसद सत्र में भाग लेने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत की जरूरत है। इंजीनियर रशीद ने कहा कि उन्हें उनके लोगों ने चुना है। उन्हें पिछले संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा, "मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि मुझे अंतरिम जमानत दी जाए।"
एक अन्य आरोपी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि उन्हें नहीं पता कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने पर सुनवाई में क्या होता है। उन्होंने अदालत के सामने शारीरिक रूप से पेश होने का अनुरोध किया। इस बीच, पटियाला हाउस कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने जन प्रतिनिधियों (एमपी/एमएलए) को आरोपी बनाने वाले एनआईए मामले की सुनवाई के लिए क्षेत्राधिकार को लंबित रखा है। एनआईए और आरोपियों के वकील ने दलील दी कि मामले को एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एनआईए अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
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